Bihar News: कोर्ट ने कहा, ‘वर्तमान मामले में नाबालिग ने विशेष रूप से अपने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया है, इसलिए राजकीय बालिका देखभाल गृह में उसका रहना, उसकी भलाई और उसके बच्चे के लिए हानिकारक नहीं कहा जा सकता है. उसे तब तक रिहा करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, जब तक कि वह स्वस्थ न हो जाए. पति को उसकी हिरासत वयस्क होने के बाद दी जाए.''
जज साहब, मेरी पत्नी लौटा दो…फरियाद लेकर पहुंचा युवक, कोर्ट ने क्या कहा?
Reviewed by Sailesh kumar
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4:53 PM
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