पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र जारी पत्र में इस बात की चर्चा की गई है कि पंचायतों के प्रतिनिधियों को बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 171 के तहत लोक सेवकों घोषित किया गया है, ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों को सरकारी सेवकों की तरह ही अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा इसके लिए 31 मार्च की तिथि तय की गई है.
बिहार: पंचायत प्रतिनिधियों को भारी पड़ेगी लापरवाही, 31 मार्च तक नहीं किया यह काम तो जाएगी कुर्सी!
Reviewed by Sailesh kumar
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7:53 PM
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